Aapda Prabandhan Ki Sanrachnatmak Ikai
➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
➧ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 27 नवंबर, 2006 ई0 को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है।
➧ इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियांँ , योजनाएँ और दिशा निर्देश देने, आपदा आने के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए विशेषकर रासायनिक, जैविक और नाभिकीय विकिरण जैसी आपात स्थितियों के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने प्रशिक्षण और तैयारी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी है।
➧ संस्थागत ढांचा के अंतर्गत ही राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं।
➧ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)
➧ राज्य में 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (SDMA) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
➧ इसका कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य योजनाओं को संचालित करना है तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन, उनका समन्वय तथा तैयारी के उपायों का प्रावधान निर्धारित करना है।
➧ झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता करने के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति है।
➧ राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना प्रदान करना है।
➧ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
➧ राज्य में जिला स्तर पर 'जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (DDMA) का गठन किया गया है।जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं।
➧ इसका 25 (1) के तहत किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है।
➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2005 के आलोक में प्रशिक्षण कार्य हेतु 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान' (N.I.D.M) की स्थापना की गई है।
➧ यह संस्थान अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण अनुसंधान एवं क्षमता विकास का कार्य करता है।
➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के निर्देशानुसार राहत एवं बचाव कार्य के लिए 'राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल' (N.D.R.F) का गठन 2006 में लिया गया।
➧ NDRF का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 और 45 के तहत किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
➧ इसका गठन किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा रासायनिक जैविक, नाभिकीय विकिरण संबंधी मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की आपदाओं में विशिष्ट कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया है।
➧ आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदार राज्यों की होती है। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर कार्यरत सभी संस्थागत तंत्र प्रभावी तरीके से आपदाओं के प्रबंधन में सहायता करती हैं।
➧ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने, विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण अथवा रोकने के उपायों पर विचार करने, निधियों का आवंटन, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों (E.W.S) को स्थापित करने एवं आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में किया गया है।
➧ प्रारंभ में प्रत्येक राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई बल (S.D.R.F) की एक बटालियन तैयार करना है।
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