Jharkhand Electronic Ewam Vinirman Niti -2016
➤वर्तमान समय में यह क्षेत्र विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ उद्योग है।
➤वर्ष 2020 तक भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 80 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने इस नीति की घोषणा की है।
नीति का उद्देश्य
(I) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना।
(II) अगले 10 वर्षों में न्यूनतम 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना।
(III) इस उद्योग की विनिर्माण हेतु कच्चे माल एवं उपकरण की आपूर्ति के लिए श्रृंखला का निर्माण करना।
(IV) भारत सरकार के लक्ष्य 2020 तक 80 बिलियन निर्यात में झारखंड की भागीदारी कम से कम 2 मिलियन सुनिश्चित करना।
(V) बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पैटर्न अधिकार के व्यापार एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करना।
(VI) इस उद्योग के लिए आवश्यक मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना।
(VII) ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त सामग्री का निर्माण करना।
इस नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु सरकार ने निम्न घोषणाएं की है :-
1) राज्य सरकार रांची, जमशेदपुर और धनबाद में न्यूनतम 200 एकड़ भूमि पर तीन नए ESD नवाचार हब बनाएगा।
2) जो कंपनियां स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग करेगी ,उन्हें कई प्रकार के वित्तीय अनुदान दिए जाएंगे। निवेशकों को सरकार जरूरत के अनुसार भूमि उपलब्ध कराएगी।
3) सरकार सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करेंगी।
सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान निम्नलिखित होंगे :-
1) प्रत्येक इकाई की स्थापना पर कुल पूंजी लागत का अधिकतम 20% अनुदान दिया जाएगा।
2) सभी ESDM इकाइयों को आयकर छूट 5 वर्ष तक दी गई है।
3) ESDM इकाइयों को स्टाम्प कर, स्थांतरण कर एवं पंजीकरण कर में छूट दी जाएगी।
4) आई.टी. इकाई उद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत हो तो कच्चे माल की ढुलाई पर नहीं लिया जाएगा।
5) रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद के ESDM इकाई अगर विदेशों से कच्चा माल मंगाती है, तो वाणिज्य कर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
6) आई.टी. सेक्टर में निवेश प्रक्रिया तेज करने के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम डिवेलप किया गया है।
➤सोलर पावर प्लांट को डिम्ड (Dind) इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है तथा इन इकाइयों को आरंभिक 10 वर्ष तक विद्युत कर से मुक्त रखा गया है।
➤यदि आवासीय उपभोक्ता और रूफटॉप सोलर तकनीक का प्रयोग करता है तो उन्हें वाणिज्यक कर से छूट प्रदान की जाएगी।
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