Jharkhand Me Sthaniyata Niti 2016
(झारखंड में स्थानीयता नीति 2016)
➤इस नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों तक राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है।
➤इस नीति के तहत वैसे भारतीय नागरिकों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा, जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो :-
1- झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वजों के नाम सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगी।
2- किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्षों से अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
3- झारखंड राज्य सरकार/ राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
5- झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति उनकी पत्नी/पति/संतान हों एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता का प्रतिज्ञान करता हो।
6- ऐसे व्यक्ति, जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो तथा जिसने अपने मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता का प्रतिज्ञान करता हो।
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