Jharkhand Kifayati Awash Niti-2016
➤इसका संचालन नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार करता है।
➤इस नीति के तहत शहर वासियों को ₹1200/- प्रति Feet2 की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा।
➤इस योजना के तहत तीन लाख प्रति वार्षिक आय वाले अति कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section-EWS) को 300 Feet2 का तथा 3,00,000 से ₹6,00,000 रूपये वाले निम्न आय वर्ग (Low Income Group- LIG) को 600 Feet2 आवास मुहैया कराया जाएगा।
➤प्राइवेट डेवलपर्स तथा PPP मोड पर विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में भी EWS तथा LIG के लिए आवास आरक्षित होंगे।
➤प्राइवेट डेवलपर्स 4000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम 10% तथा 3000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम 15% आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखेंगे।
➤PPP (पीपीपी) मोड पर विकसित होने वाले कॉलोनियों को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, परंतु उन्हें कुल भूमि के 65% हिस्से पर ही कॉलोनी का निर्माण करना होगा तथा निर्मित कॉलोनी में 50% हिस्सा EWS वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, शेष 35% जमीन पर बिल्डर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं।
➤इस नीति के तहत 100 सदस्यों वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए आवासीय कॉलोनी बना सकती है।
➤सरकार इसके लिए अनुदानित मूल्य पर जमीन एवं दूसरी सुविधाएं प्रदान करेंगी।
➤आवास खरीदने के लिए EWS तथा LIG वर्ग को 6.5% ब्याज की दर पर 15 वर्ष के अवधि के लिए ₹6,00,000 रूपये तक क़र्ज़ देने का प्रावधान भी है।
➤निजी भागीदारी से होने वाले स्लम क्षेत्र के पुनर्वास में केंद्र ₹1,00,000 रूपये तक प्रति केंद्र की मदद देगा।
➤व्यक्तिगत आवास के निर्माण के मामले में अनुदान मद में प्रति लाभुक केंद्र की ओर से डेढ़ लाख रुपये तथा राज्य मद से ₹75000 रूपये अनुदान दी जाएगी।
➤लाभुकों के बीच आवासों का वितरण लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
0 comments:
Post a Comment