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Saturday, March 6, 2021

Jharkhand Film Niti-2015 (झारखंड फिल्म नीति-2015)

झारखंड फिल्म नीति-2015 

Jharkhand Film Niti-2015



➤राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने, लोक कला को बढ़ावा देने तथा राज्य की लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया है
। 

इस नीति के तहत राज्य में झारखंड फिल्म विकास निगम एवं राज-स्तरीय फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया है। 

राज्य में 'राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान' के रूप में संगीत नाट्य अकादमी का विकास प्रस्तावित है।  

इस संस्था द्वारा राज्य में झारखंडी लोक संस्कृति पर आधारित फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।  

राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण किया तथा जाएगा तथा इसके लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण हेतु औद्योगिक दरों पर सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराया जाएगा।  

राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित अधिसंरचना के निर्माण हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया

जाएगा।   

फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा।   

राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रथम वर्ष में  100%द्वितीय व तृतीय वर्ष में 75% तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा

राज्य में छोटे सिनेमाघरों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ बंद सिनेमाघरों को पुनः शुरू किया जाएगा

सौर ऊर्जा संचालित सिनेमाघरों को कुछ निवेश की राशि के 50% के बराबर अनुदान दिया जाएगा 

राज्य के सिनेमाघरों द्वारा मनोरंजन कर के अतिरिक्त प्रति टिकट ₹6 तथा ₹3 का उपयोग एयर- कंडीशनर और अन्य सुविधाओं हेतु किया जा सकेगा 

राज्य में जिन फिल्मों की शूटिंग 50% हुई है, उन्हें 6 माह हेतु मनोरंजन कर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी 

➤इसी प्रकार राज्य में 75% शूटिंग की गई फिल्मों को छह माह हेतु मनोरंजन कर में 75% तक की छूट प्रदान की जाएगी 

सिनेमाघरों में कैपिटव पावर प्लांट जरनेटर की स्थापना हेतु 3 वर्षों तक विद्युत कर में छूट प्रदान की जाएगी

राज्य में 75% निर्मित फिल्मों  हेतु वित्तपोषण का प्रावधान इस नीति में किया गया है

इस हेतु फिल्म विकास निधि का गठन किया गया है। इस निधि हेतु फिल्म टिकट पर ₹2 की अधिभार का प्रावधान किया गया है 

राज्य की क्षेत्रीय भाषा में निर्मित फिल्मों को 50% तथा हिंदी व अन्य भाषाओं की क्षेत्रीय फिल्मों को 25% तक अनुदान देने का प्रावधान इस नीति में किया गया है इसके लिए ₹10 करोड़ रूपये वार्षिक अनुदान की राशि का निर्धारण किया गया है 

राज्य में पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को ₹50 लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा

राज्य में फिल्मोत्सव का आयोजन, पुरस्कारों का आयोजन, फिल्म सोसाइटी को मजबूती आदि के द्वारा जनसाधारण की फिल्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास किया जाएगा

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