झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट, 2015
(Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015)
➤उद्देश्य
➤औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना।
➤विभिन्न अनुज्ञप्तियों , तथा अनुमतियों तथा स्वीकृतियों को त्वरित एवं समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना।
➤नए निवेशों को सुगम एवं सरल बनाकर राज्य में निवेशोनुकूल माहौल तैयार करना।
➤विनियामक ढांचे को सरल बनाना।
➤अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
➤अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
➤इस निकाय के अन्य सदस्य उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री तथा मुख्य सचिव होंगे।
➤उद्योग सचिव इस निकाय के सदस्य सचिव होंगे।
➤शासी निकाय का मुख्य कार्य सिंगल विंडो मंजूरी एवं उद्योग सरलीकरण हेतु राजनीति दिशा -निर्देश तय करना होगा।
➤अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य उद्योग सरलीकरण एवं एकल खिड़की मंजूरी हेतु एकल खिड़की मंजूरी समिति, एजेंसी, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी एवं जिला कार्यकारिणी समिति के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करना होगा।
➤उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य किसी उद्यम स्थापना या उसके संचालन की शुरुआत हेतु मंजूरी प्रदान करना होगा।
➤अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य नियमित रूप से जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कामकाज का अनुश्रवन, पर्यर्वेक्षण एवं समीक्षा करना होगा।
➤जिला स्तरीय नोडल एजेंसी जिले में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगी। यह उद्यमियों को विविध मंजूरियों हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
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