झारखंड औद्योगिक पार्क नीति-2015
Jharkhand Audyogik Park Niti-2015
➤यह नीति अधिसूचना जारी करने के तारीख से अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी।
➤इस नीति में प्रावधान किया गया है कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट-1908 की धारा-49 के तहत औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु उपायुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।
➤इस नीति के तहत राज्य में निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्यम एवं निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका निर्माण 50 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसमें कम से कम 15 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
➤निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम (पीपीपी) में विशिष्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कम से कम 10 एकड़ भूमि तथा 5 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किया जाना अनिवार्य है।
➤निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था स्वयं निजी क्षेत्र द्वारा की जाएगी परंतु यदि सरकार के पास की भूमि उपलब्ध है, तो सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु निर्धारित कुल भूमि का अधिकतम 35% आवंटित किया जा सकता है।
➤इस भूमि का आवंटन कम से कम 30 वर्षों के लिए किया जाएगा।
➤निजी औद्योगिक पार्क हेतु आवंटित कुल भूमि का 60% औद्योगिक इकाइयों हेतु तथा 40% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना हेतु आरक्षित होगा।
➤कुल आवंटित भूमि का 40% आधारभूत संरचना या हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।
➤निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
➤निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का इसी प्रकार विशिष्ट औद्योगिक पार्क हेतु कुल परियोजना लागत का 50% अथवा अधिकतम 7 करोड रूपये वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
➤औद्योगिक पार्क हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि 10 वर्ष की होगी जिसका 5 वर्ष पर नवीकरण किया जाएगा।
➤निजी औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किए जाने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में औद्योगिक पार्क का निर्माण नहीं किए जाने पर अथवा नियमों को तोड़ने पर राज्य सरकार मंत्री परिषद की मंजूरी से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
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