झारखंड लोक सेवा आयोग
➤झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना रांची में 2002 ईस्वी में किया गया।
➤इसके प्रथम अध्यक्ष फटीक चंद्र हेंब्रम थे।
➤राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
➤यह एक सलाहकारी निकाय हैं।
➤भारतीय संविधान के अनुच्छेद -315 के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन किया गया है।
➤वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।
➤ राज्य के राज्यपाल को संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार है।
➤नियुक्ति
➤ राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
➤कार्यकाल
➤राज्य झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पद भार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो , होता है।
➤लेकिन इसके पूर्व अध्यक्ष या सदस्य संबंधित राज्य के राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।
➤इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को निलंबित कर सकता है।
➤लेकिन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को उसके पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है।
➤कार्य :- राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं
➤राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते है।
➤ 1 . झारखंड लोक सेवा आयोग राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है।
➤2 . सार्वजनिक लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके।
➤एक सेवा से दूसरे सेवा में स्थानांतरण, पदोन्नति, पेंशन आदि के मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
➤झारखण्ड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय राँची में है।
➤झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने है सुधीर त्रिपाठी।
➤सुधीर त्रिपाठी (पूर्व मुख्य सचिव)-31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
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