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Sunday, April 4, 2021

Jharkhand Ki Pramukh Yojnaye Part-1 (झारखण्ड की प्रमुख योजनाएं)

Jharkhand Ki Pramukh Yojnaye Part-1

(झारखण्ड की प्रमुख योजनाएं)


शिक्षा से संबंधित योजनाएं 

1) मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना (2020-21) 

इसका आरंभ 2020-21 में किया गया है।

➤इस योजना के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति प्रदान किया जायेगा

➤इस योजना हेतु बजट 2020-21 में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया 

2) साक्षर झारखंड अभियान (2019-20) :- 

➤इसका आरंभ 2019-20 में किया गया है। 

इसके तहत राज्य के 5 जिलों (सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा ,पूर्वी सिंहभूम)  में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया

यह 5 जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे

3) विद्यालय चले, चलाये अभियान (2019)

इस योजना का आरंभ 10- 30 जून 2019 को किया गया

इसका उद्देश्य विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को शून्य तक लाने का लक्ष्य है

4) पंख योजना (2017)

इसका आरंभ  06 दिसंबर, 2017 को किया गया 

इसका उद्देश्य 'शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना' है

5) ज्ञानोदय योजना (2017)

इसका आरंभ 12 सितंबर, 2017 को किया गया 

इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टेबलेट वितरण किया गया है

योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है

इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है

6) मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण (2017)

इस योजना का प्रारंभ 2017 में किया गया

इस योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यट स्थलों का भ्रमण कराया जाना है

योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई एवं दार्जिलिंग आदि शहरों का भ्रमण कराना है

इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 दिन और अधिकतम 6 दिन है

7) मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना (2015) 

इसकी शुरुआत 15 नवंबर, 2015 को की गई

इसका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) में पढ़ने वाले बालिकाओं का ड्रॉपरेट रोकना है

इसके तहत सरकारी विद्यालयों की कक्षा-6 में एडमिशन लेने वाली SC, ST लड़कियों के नाम पर बैंक में एक सावधी  जमा खाता खोला जाता है, और उसमें राज्य सरकार ₹2000 जमा करती है, जिसे  9वीं   कक्षा में नामांकन के उपरांत लड़कियां ब्याज-सहित निकासी कर सकती है

यह योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू है

8) प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना (2010)

इसका प्रारंभ 2010 को किया गया

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जायेगा 

9) एकलव्य विद्यालय (2006)

इसका आरंभ 2006 में किया गया 

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को निशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है  

10) पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्यान भोजन (2003)

इस योजना का प्रारंभ 2003 में किया गया

इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है 

11) अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति  योजना (2003)

इस योजना का आरंभ 2003 में किया गया

इस योजना के तहत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है

12) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (2002)

इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को परीक्षा शुल्क माफ करना था 

13) कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय (2002)

इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निशुल्क तथा आवासीय  शिक्षा प्रदान करना है 

14) पोषक आपूर्ति योजना (2002)

इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया

इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुक्त पोषक प्रदान करना है

15)साइकिल वितरण योजना (2002)

इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना है 

16) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक (2002)

इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया

इस योजना के तहत बी0 आई0 टी0 मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है

इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है

17) आवासीय विद्यालयों  में प्रयोगशाला एवं स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण  योजना (2001)

इस योजना का आरंभ 2001 में किया गया

इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है

18) बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना (2001)

इस योजनाका आरंभ 2001 में किया गया

इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहें अनुसूचित जनजाति के छात्र- छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है 

                                                                                                                                                                                            👉Jharkhand Ki Pramukh Yojnaye Part-2
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Thursday, March 11, 2021

Chotanagpur Kashtkari Adhiniyam 1908 Part-2(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908)

Chotanagpur Kashtkari Adhiniyam 1908 Part-2


अध्याय :- 3 भू-धारक  (धारा-  9 से 15 तक)

धारा-9 :- भूधारक के लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा 

किसी भूधारक के जमीन का लगान ,जो स्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई लगान वृद्धि नहीं होगी।  

धारा -10 :-कतिपय भुईंहरों का लगान के लिए दायी नहीं होगा

'छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869' के अधीन किसी रजिस्टर में दर्ज किसी भुईहर की जमीन का लगान में हुई वृद्धि नहीं होगी। 

धारा -11  :-भूघृत्तियों  के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण 

किसी भूघृति या उसके भाग का अंतरण  उत्तराधिकारी, विरासत, विक्रय, दान,या विनिमय द्वारा किया जाय तो अंतरिती को उस भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जायेगा 

तथा इसमें उपबंधों में भूघृति के अंतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है 

धारा -12 :- भूघृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण आदेशप्राप्त भू-स्वामी द्वारा इनकार करने की प्रक्रिया

यदि कोई भूस्वामी धारा-11 से जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता हो तो अंतरीति उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा और उचित जांच के बाद उपायुक्त अंतरण रजिस्ट्री होने का आदेश दे सकता है

धारा -13 :-भूघृति का विभाजन या लगान का विवरण

किसी भूघृति के विभाजन या विवरण की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भूस्वामी को भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा  

यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है, तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है 

धारा -14  :-पुनर्ग्रहणीय भूघृति  के पुनग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण (खारिज) 

कोई पुन: ग्रहण योग्य जमीन, जिनको जमीन दे दी गई हो, उसे पुन:ग्रहण की स्थिति आने पर, पुन:ग्रहित हो जाएगी

निम्न परिस्थितियों में पट्टे पर दी गयी भूमि का पुन:ग्रहण नहीं किया जा सकेगा 

जहां निवासगृह, निर्माणशाला या अन्य स्थायी भवन निर्मित किया गया हो  

जिस पर स्थाई उद्यान, बागान, नहर पूजास्थल या श्मशान या कब्रिस्तान स्थापित गया हो 

और जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो

कोई भी मुंडारी-खुंटकट्टीदारी काश्तकारी की कोई भुईहरी भूघृति हो तो पुनः ग्रहण पाने वाले का पुनः ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा

धारा -15 :- अध्याय 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुन: ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा 

अध्याय 4 रैयत (धारा-16 से 36 तक)

धारा -16  :- विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना

यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के शुरू होने के पहले कानूनी रूप से किसी रूढ़ि  या प्रथा द्वारा भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त हो 

तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती की है और ना ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा

धारा -17 :- बंदोबस्त रैयत की परिभाषा 

इस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है इसके अंतर्गत :- 

वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णत:या अंशत: पट्टे पर या रैयत के रूप में धारित किया हो

12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा।

कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा 

यदि कोई रैयत धारा-74 के अधीन या बाद के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है, तो जमीन के 3 वर्ष  से अधिक समय तक का वेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त समझा जाएगा

धारा -18 :- भुईहरों तथा मुंडारी-खुंटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना 

इस धारा में भुईहरों तथा मुंडारी-खुंटकट्टीदारों के बंदोबस्त रैयत होने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है इसके अंतर्गत :- 

(क) यदि किसी ग्राम में मंझिहस या बढखेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि 'छोटानागपुर भू-घृति अधिनियम, 1869' के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल हो और वहां किसी भुईहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करते आए हों, तो वे बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे

(ख) किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी-खुंटकट्टीदारों काश्तकारी का भाग ना हो, फिर भी इस अधिनियम या इसके प्रारंभ से पहले प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी-खुंटकट्टीदारों के रूप में दर्ज कर दी गई हो, ऐसे ग्राम के मुंडारी-खुंटकट्टीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण करते हो, बंदोबस्त रैयत समझा जायेगें 

धारा -19 :- बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार 

वैसे व्यक्ति जो धारा-17 या धारा-18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा

धारा -20  :-जब किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी रैयत के सम्पूर्ण हित अंतरण में अधिभोगाधिकार के अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा  

धारा -21  :- भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार

कोई रैयत अपनी अधिकारित भूमि को स्थानीय नीति से कश्तकारी के लिए उपयोग में ला सकता है 

वह अपने भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, पेयजल, कृषि कार्य या मत्स्य पालन हेतु, कुआं की खुदाई या बांध या आहारों के निर्माण हेतु तथा व्यापार व कुटीर उद्योगों  के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में कर सकता है  

धारा -22  :- बेदखली 

अगर कोई अधिभोगी रैयत ,अपनी जोत में उस समय के सामाजिक रीति से खेती करते आया हो तो उसे किसी विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाय बेदखल नहीं किया जाएगा 

धारा -23   :- अधिभोगी जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण 

यदि कोई अधिभोग जोत विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा अंतरित कर दिया जाए तो अंतरीति उसको भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्री करवाएगा

धारा -24 से 36  :- धारा-24 से धारा-36 तक लगान का निर्धारण, जोत के बंटवारा  के बाद जमीन के लगान का निर्धारण, लगान वृद्धि या कमी का कारण, वृद्धि या कमी करने का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में वर्णन किया गया है

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Thursday, February 18, 2021

Jharkhand Ke Pramukh vyaktiyo Ke Upnaam (झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम)

झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम

(Jharkhand Ke Pramukh vyaktiyo Ke Upnaam)


मूल नाम                            उपनाम 

बिलकिंसन                                             किसुन साहब 

बिरसा मुण्डा                                          भगवान बिरसा/धरती आबा/ विश्व पिता का अवतार 

जयपाल सिंह                                          मरांग गोमके/ मुण्डा राजा 

 शिबू सोरेन                                            गुरु जी/ दिशम गुरु

हवलधारी राम गुप्त                                हलधर  

मुकुंद नायक                                          प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज

फ़ादर लिवेंस                                          लिबिन साहब                                         

सरोजा अय्यर                                         बड़ी दीदी

महेंद्र सिंह धोनी                                     माही/ एम0 एस0 डी0 

जे0  एन0  टाटा                                     भारतीय औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत/ पितामह 


दुका हो                                                 हरि बाबा 

राम विनोद सिंह                                   हजारीबाग का जतिन बाघा 

 राम नारायण सिंह                               छोटानागपुर केसरी

बसंत कुमार तिर्की                                चाचा 

चंद्रशेखर दुबे                                       राधा  कृष्ण

कुसुम जोशी                                        सिस्टर निर्मला 

 बिनोद बिहारी महतो                           बाबू 

जे0 आर0 डी0 टाटा                             भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता 

डॉक्टर एंड्रू  कैंपबेल                            एपोस्टल  ऑफ संथालस  

तिलकामांझी                                       आदि विद्रोही 

फनी मुकुट राय                                  नागवंश का आदि पुरुष 

भागीरथ मांझी                                    बाबाजी 


आदिल शाह द्वितीय                           झारखंडी सुल्तान  

कुमार दीपेंद्र नाथ शाहदेव                 नेचुरल लीडर   

राम विनोद सिंह                                हजारीबाग का जतिन बाघा    

जे0 बार्थोलमन                                   झारखंड आंदोलन का जन्मदाता
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Tuesday, February 16, 2021

Jharkhand Ke Pramukh Sthano ke Naye Aur Purane Naam (झारखण्ड के प्रमुख स्थानों के नये और पुराने नाम)


झारखण्ड के प्रमुख स्थानों के नये और पुराने नाम

(Jharkhand Ke Pramukh Sthano ke Naye Aur Purane Naam)



पुराना नाम                     नये नाम 

पुण्ड/पुण्ड्र                                                       छोटानागपुर 

कोकरा /सुखरा                                               राँची 

नारीखण्ड/जंगल तराई                                    संथाल परगाना 

विलकिशनगंज/विशुनपुर                                राँची          

बिजराबाग                                                      डाल्टेनगंज    

साकची                                                           जमशेदपुर 

कालीमाटी स्टेशन                                           टाटा नगर 

बैजनाथ मठ                                                   बैजनाथ धाम  

मारफारी                                                        बोकारो 

मोरखी                                                            मयूराक्षी 

फांसी टुंगरी                                                    राँची पहाड़ी

गुप्तकाशी                                                       मलूटी 

साहेब बांध                                                      रांची झील 

पलाउन                                                           पलामू 

टिस्को                                                             टाटा स्टील 

प्रवर्षण गिरी                                                    श्री राम रेखा पर्वत 

पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी                       टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (TELCO) 

एलमुनियम प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड 
ऑफ इंडिया                                                    इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

रांची यूरोपियम लूनेटिक एसाइलम                  केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान 

नागपुरी कला संगम                                         झारखंड कला संगम 

टेम्पुल  ग्राउण्ड जमशेदपुर                               कीनन स्टेडियम जमशेदपुर

डिब्लन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज 
हजारीबाग                                                       संत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग 


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Wednesday, February 3, 2021

Jharkhand Rajya Startup Niti 2016 (झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016)

Jharkhand Rajya Startup Niti 2016 

(झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016)


➤झारखंड सरकार ने 6 अक्टूबर 2016 को झारखंड स्टार्ट-अप नीति -2016 की घोषणा की 
गई। 
 
झारखंड स्टार्ट-अप नीति  के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए और नयी पीढ़ी को रोजगार परक बनाने के इस नीति को लागु किया गया।  

झारखंड स्टार्ट-अप नीति  के माध्यम से दक्ष युवाओं को रोजगार की तलाश में भटकनें के बजाय रोजगार पैदा करने वाला बनाना है।  

इस नीति इस बात पर केंद्रित है की प्रभावी लघु अवधि के उपायों के द्वारा राज्य में अगले 5 वर्षों में  उद्यशीलता और निवेश को प्रोत्साहित करना है। 

इस नीति का दृस्टि पत्र यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए 2021 तक झारखण्ड को देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप राज्य बना दिया जाए।  

इस नीति का उद्देश्य और प्रावधान इस प्रकार है :-


2021 ईस्वी तक 1000 सीधे स्टार्ट-अप तथा 15000 वर्चुअली स्टार्ट-अप कार्यक्रम पर काम किया जाएगा।

राज्य में इक्यूवेशन  सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ढाई सौ करोड़ रुपये दिए हैं इसके अलावा पीपीपी मोड पर भी पैसे की व्यवस्था की जाएगी। 

राज्य में 10 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को इक्यूवेशन सेंटर खोलने के लिए 50-50 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। 


राज्य में 1,00,000 वर्ग फीट तुरंत काम में आने वाली भूमि की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्टार्ट-अप के लिए समाधान खोजा जा सके 

राज्य में पीपीपी मोड पर स्टार्ट-अप को आगे बढ़ाने के लिए कोषो का कोष (FOF) का निर्माण किया
जाएगा 

कम-से-कम 100 इनोवेटिव तकनीकी आधारित स्टार्ट-अप के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी 

झारखंड स्टार्ट-अप नीति को लागू करने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, कोष एवं वित्तीय स्रोत का निर्माण, मानव संसाधन विकास पर बल दिया जाएगा, अनुकूल पर्यावरण पर निर्माण, लाभ एवं प्रेरणा के लिए प्रावधान किया गया है 

इस नीति को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट, हेल्थ केयर तकनीक, नवीनीकरण एवं स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि एवं खाद्य पदार्थ तथा क्राफ़्ट, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है 

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Tuesday, February 2, 2021

Jharkhand Ke Raj Kile Aur Raj Prasad (झारखंड के राज किले /राज प्रसाद)

झारखंड के राज किले /राज प्रसाद

(Jharkhand Ke Raj Kile Aur Raj Prasad)



पलामू किला (लातेहार)

यह किला बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है

यहां दो किले हैं, जिन्हें पुराना किला एवं  नये किले  के नाम से जाना जाता है

➤नये  किले का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने कराया था

मेदनी राय मुगल शासक औररंगजेब का समकालीन था

नये  किले का नागपुरी दरवाजा अपने आकर्षक शैली के कारण प्रसिद्ध है दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट है

किले के भीतरी भाग में चार दो मंजिली इमारतों के भग्नावेश और तीन गुंबदों से युक्त एक मस्जिद भी है इस  मस्जिद का निर्माण 1661 ईस्वी में  दाऊद खान ने करवाया था 

पुराने किले का निर्माण चेरवंशी  शासक प्रताप राय ने करवाया था 


विश्रामपुर किला (पलामू) 

➤यह किला चेरो राजवंश के संबंधी विश्रामपुर के तड़वन राजा द्वारा बनवाया गया था 

किले के निकट एक मंदिर भी है मंदिर और किले के निर्माण में लगभग 9 वर्षों का समय लगा

रोहिलो का किला (पलामू)

यह किला जलपा के पास अलीनगर में अवस्थित है

इस किले का निर्माण रोहिला  सरदार मुजफ्फर खा ने करवाया था

यह त्रिभुजाकार है 

चैनपुर का किला (पलामू) 

➤यह किला दीवान पूरणमल के वंशधरों  द्वारा बनवाया गया था

मेदनीनगर में कोयल नदी के तट पर उन लोगों द्वारा एक अन्य स्मारक भी बनवाया गया जिसका नाम चैनपुर बंगला है

कुंदा का किला (चतरा)

यह किला चेरों का था, जो चतरा जिले के कुंदा नामक स्थान पर अवस्थित है। अब यह खंडहर हो चुका है

इस किले की मीनारें मुगल शैली में निर्मित हैं 

किले के प्रांगण में एक कुआं है, जहां सुरंग नुमा रास्ता था 

तिलमी का किला (खूंटी)

यह किला खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के तिलमी गांव में अवस्थित है 

इस किले का निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर ठाकुर द्वारा करवाया गया पालकोट था  

पालकोट का राजभवन (गुमला)

नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी । यहीं पर उसने इस राज भवन का निर्माण कराया था

यहां उन्होंने अनेक राज भवन एवं मंदिर बनवाए

यहां गुमला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर NH-23 (गुमला-सिमडेगा) मार्ग पर है

नागफेनी का राजमहल (गुमला) 

गुमला के सिसई प्रखंड में नागफेनी नामक गांव में राजप्रसाद की अनेक टूटी हुई दीवारें मिली है

पुरातात्विक दृष्टि से इनकी तिथि 1704 ईस्वी आंकी गई है

इन दीवारों पर एक आलेख भी है पत्थर पर एक राजा और उनकी सात रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र है

इसे नागों का शहर भी कहा जाता है

रामगढ़ का किला (रामगढ़)

इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था

इस किले पर मुगल शैली की स्पष्ट झलक दिखाई देती है

बादाम का किला (हजारीबाग)

इसका निर्माण रामगढ़ का राजा हेमंत सिंह ने करवाया था 

1642 ईस्वी में राजा द्वारा यहां एक शिव मंदिर भी बनवाया गया था 

इसके अवशेष यहां आज भी विद्यमान हैं 

केसानगढ़ का किला (पश्चिमी सिंहभूम)

यह किला चाईबासा से दक्षिण-पूर्व केसानगढ़ में अवस्थित था 

वर्तमान में यहां किले का एक टीला है

जगन्नाथ का किला (पश्चिमी सिंहभूम)

➤यह  किला पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथपुर में है  

इस किले का निर्माण पर पोड़ाहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था 

जैतगढ़ का किला (पश्चिमी सिंहभूम)

इस किले का निर्माण वैतरणी नदी के तट पर जैतगढ़ में पोड़ाहाट राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था

पदमा का किला (हजारीबाग) 

पदमा महाराजा का किला हजारीबाग जिले की पदमा नामक स्थान पर NH-33 के किनारे अवस्थित है

अब इस किले को सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है 

दोईसागड़ (गुमला)

दोईसागड़ (नवरत्नगढ़) गुमला जिले के नगर ग्राम के निकट स्थित है

आज से लगभग पौने 400 वर्ष पूर्व यहां नागवंशी राजाओं की राजधानी थी

इतिहासकारों के अनुसार दोईसागड़ में एक पांच मंजिला महल था

प्रत्येक मंजिला पर नौ-नौ  कमरे थे राँची  गज़ेटियर भी  इसकी पुष्टि करता है, लेकिन दंतकथा है कि यह नौ तल्ला था जिसमें से 9 तल्ले  जमीन में धंस गए हैं 

खजाना घर इस महल का विशेष आकर्षण है 

➤दांतेदार परकोटों से घिरा यह महल कंगूरा शैली में है  

चक्रधरपुर की राजबाड़ी (पश्चिमी सिंहभूम)

इसका निर्माण अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह ने 1910-20 की ईस्वी में करवाया था

यहां का राजमहल ईटों का बना है राजा की पुत्री शंशाक मंजरी ने इसे बेच दिया 

रातू महाराजा का किला (रांची)

नागवंशी राजाओं का यह किला रातू में अवस्थित है इसकी विशालता दर्शनीय है  

झरियागढ़ महल (धनबाद)

झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी झरियागढ़ में थी, यहां इस महल का निर्माण हुआ  बाद में इसकी राजधानी कतरासगढ़ स्थानांतरित हो गई थी यहां पर भी अनेक महलों  के अवशेष हैं

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Friday, January 29, 2021

Jharkhand Paryatan Niti-2015 (झारखंड पर्यटन नीति- 2015)

झारखंड पर्यटन नीति 2015

(Jharkhand Paryatan Niti-2015)



वर्तमान समय में पर्यटन विश्वभर में तेजी से विकसित करता हुआ उद्योग है
। 

पर्यटकों  की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में यह बढ़कर 1.5 मिलियन तक पहुंच जाएगी

विश्व भर के कार्यबल में पर्यटन उद्योग का योगदान 11 % और जी0 पीडीपी0- 10 पॉइंट 2 प्रतिशत योगदान है


झारखंड के पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है


झारखंड की पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, उच्च आर्थिक वृद्धि और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है 

उपलब्ध संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग में लाना ताकि अधिक से अधिक संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को लंबे समय तक राज्य में भ्रमण करने के लिए आकर्षित करना 

प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र को एक विशेष भ्रमण केंद्र के रूप में विकसित करना  

निजी क्षेत्रों को पर्यटन के विकास के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और राज्य में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना

मास्टर प्लान को तैयार करना और उसे लागू करना और पर्यटन क्षेत्र का एकीकृत विकास करना 

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को गुणवत्तायुक्त सेवा उपलब्ध कराना 

पर्यटन संबंधी उत्पादों को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक स्मारकों  को क्षय  होने से बचाना

पर्यटन क्षेत्र में आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और सहयोगात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि लोगों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके

झारखंड को पर्यटन एडवेंचर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे :- वायु, भूमि, जल आधारित एडवेंचर के प्रमुख स्थान दिलाना 

उचित सुविधाओं और सूचनाओं का विकास कर धार्मिक पर्यटन का विकास करना 

झारखंड को समृद्ध हस्तकरघा उद्योग, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और रिवाजों को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम बढ़ाना


झारखंड के टूरिज्म नीति से ना केवल रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा , बल्कि राज्य की आय में वृद्धि होगी 
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Thursday, January 28, 2021

Jharkhand Niryat Niti-2015 (झारखंड निर्यात नीति-2015)

झारखंड निर्यात नीति-2015

(Jharkhand Niryat Niti-2015)


इस नीति का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार में स्थान बनाए रखना और निर्यात इकाइयों को नये  तकनीकों से लैस करना और नए-नए साधनों को प्रयोग में लाना होगा 

झारखंड निर्यात नीति के अंतर्गत शीघ्र एवं उच्च निर्यात को प्रोत्साहन देना और देश के कुल निर्यात में राज्य की भागीदारी को 2019 तक 2% तक लाना शामिल है

इस नीति का मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-


निर्यात के शीघ्र वृद्धि के लिए सरल, प्रभावी, सहयोगात्मक, उत्तरदाई व्यवस्था को लागू करना

पारंपारिक निर्यात क्षेत्र जैसे खनिज आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि, प्रोसेस्ट  खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने हेतु नये  तकनीकी एवं कुशल व्यवस्था को लागू करना

झारखण्ड का मौसम फुलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है अतः निश्चित समय के अन्तर्गत विमानों द्वारा उद्पादो को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाना

वर्तमान में निर्यात करने वाले इकाइयों पर जोर देना और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना

गुणवत्ता युक्त प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, जो निर्यात स्तर को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिकाधिक साझेदारी का विकास करने हेतु उचित प्रयास करना 


समय-समय पर निर्यात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि निर्यातको एवं अन्य लोगों में निर्यात संबंधी विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा किया जा सके 

उपरोक्त उद्देश्यों  को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) मजबूत एनालिटिकल डाटा, इ- गवर्नस , पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप रिसर्च एवं  डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं 
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Wednesday, January 27, 2021

Jharkhand khady prasanskaran niti 2015 (झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015)

झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015

(Jharkhand Khady Prasanskaran Niti 2015)


झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का मुख्य लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, निवेश को प्रोत्साहित करना, बाजार नेटवर्क को विकसित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, अनुदान देना है

कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्रों का विकास करना और निवेशकों को लाभ पहुंचा कर झारखंड को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है 

इस नीति के अंतर्गत मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-


प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना,और निर्यात को बढ़ावा देना ताकि समग्र रूप में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके

लघु वन उत्पादों, जड़ी-बूटी संबंधी उत्पादकों को प्रोत्साहन देना, ताकि जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि दर्ज की जा सके

नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय मदद पहुंचाना, इसके साथ ही तकनीकी स्तर में सुधार लाना और उपस्थित इकाइयों का और विस्तार करना


तैयार खाद्य पदार्थों के लिए पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था करना और उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ताओं और बाजारों तक पहुंचाना

मांस एवं मछली के दुकानों में उचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार मूलभूत सुविधाओं, उपयुक्त वातावरण, पूंजी निवेश, तकनीकी विकास, वित्तीय सहायता और अन्य दूसरे  सुविधाओं को बहाल करने हेतु प्रयासरत है

झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की काफी संभावना मौजूद है

यहां 23 पॉइंट 60 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में वनों का फैलाव है, जहां बड़ी मात्रा में औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों का उत्पादन होता है


मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है

यहां कृषि, बागवानी, डेयरी, उद्योगों का विकास कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सही दिशा प्रदान किया जा सकता है
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Monday, January 25, 2021

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-2 (झारखंड की शैक्षणिक संस्थान Part-2)

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-2

झारखंड की शैक्षणिक संस्थाओं की सूची



विश्वविद्यालय

➤रांची विश्वविद्यालय,  रांची (स्थापना : 12 जुलाई 1960 ईस्वी)

सिदो-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका (स्थापना : 1992 ईस्वी) 

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (स्थापना : 12 सितंबर 1992  ईस्वी) 

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (स्थापना:  1956 ईस्वी तथा 26 जून 1980 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ) 

कोल्हन विश्वविद्यालय, चाईबासा/पश्चिमी सिंहभूम (स्थापना:  12 अगस्त, 2009 ईस्वी) 

➤नीलाम्बर- पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर/पलामू  (स्थापना : 17 जनवरी 2009 ईस्वी)

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची (स्थापना:  2010 ईस्वी)

रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची, रांची (स्थापना : 2016 ईस्वी) 

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (स्थापना : 13 नवंबर, 2017)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची। 

विश्वविद्यालय के समकक्ष शिक्षण संस्थान:-

आई आई टी (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद (स्थापना : 1926 ईस्वी)

बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, मेसरा/रांची (स्थापना : 1955 ईस्वी) 

हिंदी विद्यापीठ, देवघर । 

केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, माण्डर/रांची  (स्थापना : 2010 ईस्वी)

विधि विश्वविद्यालय, बीआईटी मेसरा/रांची (स्थापना : 2010 ईस्वी)

झारखंड राय विश्वविद्यालय, झारखंड  (निजी) 

साईंनाथ विश्वविद्यालय,  (निजी) 

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर् फाइनेंशियल एनालिस्ट  ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, रांची (निजी) 

➤एमिटी  यूनिवर्सिटी (निजी)  

➤AISECT (एस आई एस सी टी) यूनिवर्सिटी  (निजी)  

प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (निजी)  

➤YBN यूनिवर्सिटी, रांची (निजी)  

अरका जैन यूनिवर्सिटी, सरायकेला (निजी)

स्थापित होने (प्रस्तावित)अन्य विश्वविद्यालय:-

➤सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, रांची (निजी)

स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, रांची

➤वूमेन्स यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर। 

इंजीनियरिंग कॉलेज 

➤बिरसा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी सिंदरी/धनबाद (स्थापना : 1949 ईस्वी)

➤नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी आदित्यपुर/ पूर्वी सिंहभूम (स्थापना :1960 ईस्वी तथा  27 दिसंबर 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित)  

बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी मेसरा/रांची (स्थापना 1955 ईस्वी) 

फैकेल्टी आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, रांची 

आर. वी. एस. कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, जमशेदपुर

डी. ए. वी. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग,  डालटेनगंज

➤कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, रांची 

चिकित्सा महाविद्यालय 

➤केंद्रीय मनोचिकत्सा संस्थान, राँची (स्थापना :1918 ईस्वी)

➤राँची तंत्रिका मनोचिकत्सा एवं सम्बंद्ध  विज्ञान संस्थान, राँची (स्थापना : 1925 ईस्वी

➤राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, राँची (स्थापना : 1960 ईस्वी)

➤एम्. जी. एम्. चिकित्सा महाविद्यालय,जमशेदपुर (स्थापना : 1964  ईस्वी)

➤पाटलिपुत्र  चिकित्सा महाविद्यालय,धनबाद  (स्थापना : 1974 ईस्वी)

हजारीबाग चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग (स्थापना : 2019 ईस्वी

विधि महाविद्यालय 

गिरिडीह लॉ कॉलेज, गिरिडीह

➤छोटानागपुर विधि महाविद्यालय, राँची (स्थापना : 1955 ईस्वी

➤राजेंद्र विधि महाविद्यालय, हज़ारीबाग़  (स्थापना : 1977 ईस्वी

धनबाद लॉ कॉलेज, धनबाद (स्थापना: 1976) ईस्वी

इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज, बोकारो

झारखंड लॉ कॉलेज, तिलैया/कोडरमा। 

➤कॉपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, राँची 

होम्योपैथिक महाविद्यालय 

होम्योपैथिक महाविद्यालय रांची

योगदा सत्संग होम्योपैथिक कॉलेज, रांची

होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मिहिजाम/दुमका

सिंहभूम  होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (स्थापना: 1953 ईस्वी) 

महत्वपूर्ण केंद्र प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र 

➤पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग (स्थापना: 1912 ईस्वी) 

श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राँची (स्थापना: 1952 ईस्वी) 

➤ट्राइबल रिसर्च  इंस्टीट्यूट, राँची  (स्थापना: 1953 ईस्वी) 

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (स्थापना: 1954 ईस्वी)

➤तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र राँची (स्थापना: 1963 ईस्वी) 

➤सैनिक स्कुल, तिलैया (स्थापना: 1963 ईस्वी) 

सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कुल ,मेरू/ हजारीबाग (स्थापना: 1966 ईस्वी) 

इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग (स्थापना: 1984 ईस्वी) 

➤झारखण्ड न्यायिक अकादमी,राँची (स्थापना: 2002 ईस्वी) 

➤परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, तुरामडीह/पश्चिमी सिंहभूम  (स्थापना: 2006 ईस्वी)

झारखंड पॉलिटेक्निक संस्थान

राजकीय पॉलिटेक्निक, राँची

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक,राँची

राजकीय पॉलिटेक्निक,खुटरी / बोकारो 

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बी.एस.ल./बोकारो

राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद 

राजकीय पॉलिटेक्निक भागा, धनबाद

राजकीय पॉलिटेक्निक, दुमका  

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जमशेदपुर 

राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर/सरायकेला-खरसावाँ 

राजकीय पॉलिटेक्निक, लातेहार 

राजकीय पॉलिटेक्निक,कोडरमा 

राजकीय पॉलिटेक्निक सरायकेला-खरसावाँ 

राजकीय पॉलिटेक्निक, निरसा, धनबाद

झारखंड के निजी पॉलिटेक्निक संस्थान 

अलकबीर पॉलिटेक्निक, मांनगो/जमशेदपुर

के. के. पॉलिटेक्निक, धनबाद

सेंटर फॉर बायोइनफॉर्मेटिक, रांची 

प्रमुख् प्रबंधन संस्थान 

जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एक्स एल आर आई), जमशेदपुर (स्थापना : 1949 ईस्वी)

ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची

➤बिड़ला प्राद्यौगिकी संस्थान, रांची 

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) राँची शाखा, रांची 

झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाएं 

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, राँची  (स्थापना :1925 ईस्वी)

केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा (स्थापना : 1947 ईस्वी)

केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (स्थापना: 1948 ईस्वी)

राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर।

केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची।

कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, रांची। 

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, रांची 

जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान, रांची (स्थापना: 1953 ईस्वी) 

➤मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान, हजारीबाग। 

चावल अनुसंधान केंद्र, हजारीबाग।  

पशु चिकित्सा महाविद्यालय 

रांची भेटनरी महाविद्यालय ,रांची (स्थापना: 1964 ईस्वी) 

रांची कॉलेज ऑफ भेटनरी एण्ड एनीमल हसबैंड्री  राँची। 

झारखंड के प्रमुख पुस्तकालय 

प्रमंडलीय पुस्तकालय, हजारीबाग (स्थापना: 1922 ईस्वी)  

राज्य पुस्तकालय, दुमका (स्थापना: 1952 ईस्वी) 

राज्य पुस्तकालय रांची स्थापना (स्थापना:   1953  ईस्वी) 

राज्य पुस्तकालय धनबाद स्थापना (स्थापना:  1956  ईस्वी)

राज्य पुस्तकालय चाईबासा, (स्थापना:  1957 ईस्वी) 

राज्य संग्रहालय, रांची स्थापना (स्थापना: 1972 ईस्वी) 

अन्य संस्थान:-

कॉलेज ऑफ़ फॉरेस्ट्री,राँची। 

➤एस.पी.जी.बलाइणड स्कूल राँची।
 
गुरुकुल महाविद्यालय ,बैधनाथ धाम /देवघर 


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Thursday, January 21, 2021

Prachin kal me Jharkhand (प्राचीन काल में झारखंड)

Prachin Kal Me Jharkhand


प्राचीन काल को चार भागों में बांटा गया है 


1) मौर्य काल

➤मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था

 अत: मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था

कौटिल्य का अर्थशास्त्र 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट/कुकुटदेश नाम से इंगित किया गया है

कौटिल्य के अनुसार कुकुटदेश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक  नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी 

जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओ  से इनके गठबंधन को रोकना था

इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किये जाते थे। 

➤इन्द्रनवाक संभवत: ईब और शंख नदियों का इलाका था 

अशोक

अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक/आटव/आटवी  प्रदेश (बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत) भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था

अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था

अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख-II में वर्णित है कि - 'इस क्षेत्र को अविजित जनजातियों को मेरे धम्म  का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोक परलोक प्राप्त कर सके

अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था 

2) मौर्योत्तर काल

मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने-अपने राज्य स्थापित किए 

इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं  

सिंहभूम 

➤सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं ,जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है  

चाईबासा

चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं   

रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्ठ के प्रभाव में था 

3) गुप्त काल

गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है 

हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं

झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकाल की देन माना जाता है 

समुद्रगुप्त

गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है

इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति (इलाहाबाद प्रशस्ति) में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरीसेंण है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था 

झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था इससे स्पष्ट पता होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था

समुद्रगुप्त ने  पुन्डवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था 

समुद्रगुप्त के  शासनकाल में छोटानागपुर को मुरुण्ड देश कहा गया है

समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया

चंद्रगुप्त द्वितीय 'विक्रमादित्य'

चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था 

इसके काल में चीनी यात्री फाह्यान 405 ईस्वी में भारत आया था। जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड  कहा है 

➤मुदही पहाड़ हजारीबाग जिले में है जो पत्थरों को काटकर बनाए गए चार मंदिर सतगांवा  कोडरमा मंदिरों के अवशेष (उत्तर गुप्त काल से संबंधित) हैं पिठोरिया  रांची पहाड़ी पर स्थित कुआं तीनों गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं 

4) गुप्तोत्तर काल

शशांक

➤गौड़ (पश्चिम बंगाल) का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था

शशांक  के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था

शशांक  अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानी स्थापित की:- 

1) संथाल परगना का बड़ा बाजार 

2) दुलमी 

प्राचीन काल में शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी 

शशांक शैव धर्म का अनुयाई था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया

शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है जो कि एक शिव मंदिर है यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचिंग में स्थित है

शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिषुणता की नीति अपनाई,जिसका उल्लेख हेन्सांग ने किया है

शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध- जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई 

हर्ष वर्धन

वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था 

इसके साम्राज्य में काजांगल (राजमहल) का कुछ भाग शामिल था

काजांगल (राजमहल) में ही हर्षवर्धन हेनसांग से मिला। हेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में राजमहल की चर्चा की है

अन्य तथ्य 

हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था

नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था

नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे 

झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है 

झारखंड में 'पलामू' में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं

कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखण्ड में शरण ली थी 

13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था

 

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Wednesday, January 20, 2021

Jharkhand Karmchari Chayan Aayog (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

(Jharkhand Karmchari Chayan Aayog)



झारखंड सरकार न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2011 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया है 

जिसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी सी.आर. सहाय थे। इसका मुख्यालय रांची में है

इस आयोग का गठन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है 

आयोग

आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रवैधिक सेवाओ/संवर्गों के  पदों  पर जिन पर आंशिक या पूर्ण रूप से सीधी  नियुक्ति का प्रावधान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करती है 

अध्यक्ष

अध्यक्ष :- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/अन्यून पंक्ति के कार्यरत या सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी

सदस्य

सदस्य :- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 37400-67000/- ग्रेड पे-8700 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान प्रत्येक सदस्य को देय) से अन्यून वेतनमान के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के दो पदाधिकारी होते हैं

कार्यकाल

कार्यकाल:- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से सामान्यत: 5 वर्ष की अवधि तक होता है

मुख्यालय

मुख्यालय :- आयोग का मुख्यालय रांची में स्थित है। यह कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आयोग का प्रशासी  विभाग है इसका संचालन नामकुम स्थित कार्यालय भवन से होता है

चयन

चयन :- राज्य सरकार के पूर्णनुमोदन से आयोग, विभिन्न सेवाओं/ पदों के लिए चयन की प्रक्रिया का संचालन करता है

आयोग के कार्यकाल और आयोग के कार्य संपादन में होने वाले संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है

आयोग, विभिन्न परीक्षाओं/ चयन के आयोजनों   के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जाता है

आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के जरिए 

1) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 

2) प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 

3) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

4) सचिवालय सहायक

5) अंचल निरीक्षक

6) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 

7) प्रखंड कृषि पदाधिकारी

8) सहायक अनुसंधान पदाधिकारी

9) पौधा संरक्षण निरीक्षक

10) संख्यांकी सहायक 

11) मतस्य प्रसार पर्येवेक्षक 

12) वरीय अंकेक्षक

13) उद्योग विस्तार पदाधिकारी

14) भूतात्विक विश्लेषक, पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा  करती है

इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर

1) राजस्व कर्मचारी, 

2) अमीन 

3) पंचायत सचिव

4) निम्नवर्गीय लिपिक आदि की नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है

आशुलिपिकीय सेवा के अंतर्गत 

1) आशुलिपिक  

2) सहायक जेलर

3) कनीय अभियंता,

4) सिपाही

5) फायर स्टेशन पदाधिकारी

6) उत्पाद अवर निरीक्षक,

7) उत्पाद सहायक अवर निरीक्षक आदि की नियुक्ति भी आयोग की अनुशंसा पर की जाती है

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Tuesday, January 19, 2021

Jharkhand Ki Vit Vyavastha(झारखंड की वित्त व्यवस्था)


झारखंड की वित्त व्यवस्था

(Jharkhand Ki Vit Vyavastha)



भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 

विकास के दो चरण होते हैं:-

1) सर्वजनिक क्षेत्र एवं 

2) निजी क्षेत्र 

➤ये दोनों क्षेत्र मिलाकर ही अर्थव्यवस्था को प्रगति प्रदान करते हैं

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत  ने आर्थिक नियोजन को अपनाया 

इसका अर्थ यह था कि राज्य उत्पादन वितरण तथा उपभोक्ता के स्तर तथा तरीकों को निर्धारण करने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए निजी संपत्ति तथा बाजार की संस्थाओं की कद्र भी करेगा

हमारे संविधान ने बाजार को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी है लेकिन साथ ही इसने राज्य को  बाजार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया है 

1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थितियां भारत के लिए अनुकूल होती गई  

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही झारखंड की वित्त व्यवस्था भी संचालित होती है

जट प्रक्रिया 

भारतीय संविधान की धारा 202 के अंतर्गत राज्य सरकारों  द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय वितरण भी कहा जाता है इसे सामान्यतः बजट कहा जाता है

बजट पेश किया जाना 

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की सभी प्राप्तियों  और विवरणों को सामान्य चर्चा के लिए विधान सभा के समक्ष राज्यपाल के निर्देश पर राज्य के वित्तमंत्री विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते हैंइससे बजट 'प्रस्तुतीकरण' कहा जाता है


बजट भाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा की बैठक अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है। प्राय: उस दिन आगे कोई कामकाज नहीं होता है

बजट प्रस्तुत करने के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है 

बजट का वितरण 

वित्तमंत्री के भाषण के बाद बजट विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यों को तथा पत्रकार दीर्घा में प्रवेश पाने वाले पत्रकारों में वितरित कर दिया जाता है 

बजट पर चर्चा 


उस दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है, जिस दिन बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है

बजट पर दो प्रक्रमों में चर्चा की जाती है पहले संपूर्ण बजट पर सामान्य चर्चा होती हैसामान्यत: चर्चा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 3 से 4 दिनों तक चलती है

इसमें बजट की मुख्य-मुख्य बातों, इसके सिद्धांतों तथा नीतियों पर चर्चा होती है

सामान्य चर्चा के बाद अनुदानों  की मांगों पर चर्चा तथा मतदान का सिलसिला शुरू होता है

चर्चा के लिए समय तय करना 

बजट पर सामान्य  चर्चा, अनुदान-मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक को पास करने की समस्त प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा किया जाना होता है

➤मांगों पर मतदान के लिए निर्धारित पूरे समय का विभाजन विभिन्न मांगों के लिए अथवा विभिन्न मंत्रियों की मांगों के लिए अलग-अलग से किया जाता है

बजट पर सामान्य चर्चा

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान विधानसभा संपूर्ण बजट पर या उसमें निहित सिद्धांतों के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होती है, किंतु इस मौके पर कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और ना ही बजट मतदान के लिए रखा जा सकता है

चर्चा का विस्तार सामान्य योजनाओं और बजट के ढांचे का परीक्षण, कर लगाने की नीति तक सीमित होनी चाहिए 

वित्त मंत्री को बहस के अंत में उत्तर देने का अधिकार होता है

अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान की मांगों पर मतदान के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के दौरान चर्चा का विस्तार उस विषय तक सीमित होना चाहिए, जो प्रभारी मंत्री के प्रशासकीय नियंत्रण में हो

याह सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी विशेष विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति का अनुमोदन करें या विभागीय प्रशासन में मितव्ययिता के उपाय बताएं या विभाग का ध्यान विशेष स्थानीय शिकायतों की ओर केंद्रित करें

➤इस प्रक्रम पर किसी नुदान की मांग को कम करने हेतु कटौती प्रस्ताव पेश किये जा सकता है, किंतु किसी मांगों में कमी चाहने वाले प्रस्ताव में संशोधन स्वीकार योग्य नहीं होते
 

कटौती प्रस्ताव

अनुदान की मांग को कम करने के लिए लाए जाने वाले प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है

कटौती प्रस्तावों उद्देश्य उसमें निहित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है

कटौती प्रस्तावों की सूचना मांगों पर मतदान के लिए नियत प्रथम दिन से सामान्यत: 4 दिन पूर्व निर्धारित समय से पहले विधानसभा सचिवालय में दी जानी चाहिए

लेखानुदान

बजट के पारित होने तक सरकारी खर्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए विधानसभा को लेखानुदान के रूप में अनुदानों  की स्वीकृति का अधिकार है

लेखानुदान अनुदान के रूप में जो राशि स्वीकृत कराई जाती है, वह उस वित्तीय वर्ष के एक भाग के खर्चे की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है

संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय के लिए सामान्यत: लेखानुदान 3 या 4 माह के लिए भी पास किया जा सकता है

अनुपूरक /अतिरिक्त अनुदानों  पर चर्चा व्याप्ति 

संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिए जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो, उनको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन के रूप में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं 

अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय बहस मात्र शामिल की गई मदों के संबंध में ही सीमित रहती है इस अवसर पर मूल मांगो और नीतिगत विषयों पर सामान्य चर्चा संभव नहीं होती

मुख्य बजट में सम्मिलित योजनाओं के बारे में अन्तर्निहित  सिद्धांतों के विषय में चर्चा नहीं उठाई जाती। इस मौके पर सदस्य अनुपूरक मांगों की आवश्यकता के बारे में इंगित कर सकते हैं 

सांकेतिक अनुदान 

जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध कराना हो तो सांकेतिक राशि के अनुदान  की  मांग विधानसभा में मतदान के लिए रखी जा सकती है  

विनियोग विधेयक 

राज्य की संचित निधि में से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती,  जब तक कि उसके संबंध में विनियोग विधेयक पारित नहीं कर लिया जाता

विधानसभा द्वारा अनुदान की मांगों को पारित करने के तुरंत बाद सभी धनराशियों  को राज्य की संचित निधि से विनियोग किए जाने की व्यवस्था के लिए विनियोग विधेयक पुन:स्थापित किया जाता है

विधानसभा में विनियोग विधेयक के पुन:स्थापित होने के बाद अध्यक्ष विधेयक के प्रक्रम को पूरा करने के लिए विनिश्चित करता है

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद उन अनुदानों  में निहित लोक महत्व के विषयों या प्रशासकीय नीति तक सीमित रहता है, जो उस समय ना उठाए गए हों और जो अनुदानों  की मांगों पर विचार करते समय पहले उठायें  न जा चुके हों

वाद-विवाद की पुनरावृति रोकने के लिए अध्यक्ष चाहे तो विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए इच्छुक सदस्यों से कह सकता है कि वह पहले उन विशिष्ट विषयों की सूची सूचना दें, जिन्हें वे उठाना चाहते हैं

अध्यक्ष वैसे विषयों को उठाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर सकता है, जो उनके विचार में पुनरावृत्ति हों, जो अनुदानों  की मांग पर चर्चा के समय उठायी जा चुकी हों  या जो समुचित लोक महत्व की न हों
 

अध्यक्ष की शक्तियां

नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों  के अतिरिक्त अध्यक्ष उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो समस्त कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हों

राज्यों के राजस्व स्त्रोत

1) प्रति व्यक्ति कर 
2) कृषि-भूमि, उत्तराधिकारी संबंधी शुल्क
3) राज्यों  में उत्पादित या निर्मित शराब, अफीम आदि मादक द्रव्यों पर उत्पादन कर
4) कृषि भूमि पर संपदा शुल्क
5) न्यायालयों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य को छोड़कर राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर मूल्य
6) भू राजस्व
7) संघ सूची में वर्णित लेखों को छोड़कर अन्य लेखों पर मुद्रांक मूल्य 
8) कृषि आय पर कर 
9) भूमि और भवनों पर कर 
10) खनिज पदार्थों के विकास के लिए निश्चित सीमा के अधीन खनन अधिकारों पर कर 
11) बिजली के उपभोग तथा विक्रय पर कर 
12) स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग तथा विक्रय के लिए लायी गयी वस्तुओं पर कर 
13) समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय  मूल्य पर कर 
14) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर 
15) सड़कों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों  से ले जाया जाने वाला माल तथा यात्रियों पर कर 
16) वाहनों पर कर 
17) पशुओं तथा नौकाओं पर कर 
18) व्यवसायों, आजीविकाओं  गांव तथा नौकरियों पर कर
19) विलासिता की वस्तुओं पर कर इनमें मनोरंजन तथा जुआ भी शामिल है
20) चुंगी करपर कर 
14) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर 
15) सड़कों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों  से ले जाया जाने वाला माल तथा यात्रियों पर कर 
16) वाहनों पर कर 
17) पशुओं तथा नौकाओं पर कर 
18) व्यवसायों, आजीविकाओं  गांव तथा नौकरियों पर कर
19) विलासिता की वस्तुओं पर कर इनमें मनोरंजन तथा जुआ भी शामिल है
20) चुंगी कर
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