झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
(Jharkhand Karmchari Chayan Aayog)
➤जिसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी सी.आर. सहाय थे। इसका मुख्यालय रांची में है।
➤इस आयोग का गठन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है।
➤आयोग
➤आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रवैधिक सेवाओ/संवर्गों के पदों पर जिन पर आंशिक या पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करती है।
➤अध्यक्ष
➤अध्यक्ष :- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/अन्यून पंक्ति के कार्यरत या सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी।
➤सदस्य
➤सदस्य :- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 37400-67000/- ग्रेड पे-8700 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान प्रत्येक सदस्य को देय) से अन्यून वेतनमान के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के दो पदाधिकारी होते हैं।
➤कार्यकाल
➤कार्यकाल:- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से सामान्यत: 5 वर्ष की अवधि तक होता है।
➤मुख्यालय
➤मुख्यालय :- आयोग का मुख्यालय रांची में स्थित है। यह कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आयोग का प्रशासी विभाग है। इसका संचालन नामकुम स्थित कार्यालय भवन से होता है।
➤चयन
➤चयन :- राज्य सरकार के पूर्णनुमोदन से आयोग, विभिन्न सेवाओं/ पदों के लिए चयन की प्रक्रिया का संचालन करता है।
➤आयोग के कार्यकाल और आयोग के कार्य संपादन में होने वाले संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
➤आयोग, विभिन्न परीक्षाओं/ चयन के आयोजनों के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जाता है।
➤आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के जरिए
1) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
2) प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
3) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
4) सचिवालय सहायक
5) अंचल निरीक्षक
6) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
7) प्रखंड कृषि पदाधिकारी
8) सहायक अनुसंधान पदाधिकारी
9) पौधा संरक्षण निरीक्षक
10) संख्यांकी सहायक
11) मतस्य प्रसार पर्येवेक्षक
12) वरीय अंकेक्षक
13) उद्योग विस्तार पदाधिकारी
14) भूतात्विक विश्लेषक, पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा करती है।
➤इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर
1) राजस्व कर्मचारी,
2) अमीन
3) पंचायत सचिव
4) निम्नवर्गीय लिपिक आदि की नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है।
➤आशुलिपिकीय सेवा के अंतर्गत
1) आशुलिपिक
2) सहायक जेलर
3) कनीय अभियंता,
4) सिपाही
5) फायर स्टेशन पदाधिकारी
6) उत्पाद अवर निरीक्षक,
7) उत्पाद सहायक अवर निरीक्षक आदि की नियुक्ति भी आयोग की अनुशंसा पर की जाती है।
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