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Thursday, October 22, 2020

जनजातीय सुरक्षा एवं विकास संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Janjatiye Suraksha Aur Vikas Sambandhit Sanvaidhanik Pravadhan)

जनजातीय सुरक्षा और विकास संबंधित संवैधानिक प्रावधान

(Constitutional Provisions Related To Tribal Security And Development)






जनजातीय सुरक्षा संबंधी प्रावधान 

अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16(4), 19(5), 23,29, 46, 164(1) ,330, 332, 334, 335, 338, 339(1), 5वी अनुसूची में दिए गए हैं  

अनुच्छेद 15(4) :- सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का विकास

अनुच्छेद 16(4) :- पदों वह सेवाओं में आरक्षण

अनुच्छेद 19(5) :-संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा

अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध 

अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 

अनुच्छेद 46 :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

अनुच्छेद 164(1) :- कुछ राज्यों में (जिसमें झारखंड भी शामिल है) जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री भी नियुक्त 

अनुच्छेद 330 :- लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखा गया है

अनुच्छेद 332 :- राज्य की विधान सभाओ  में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का रिज़र्व 

अनुच्छेद 334 :- स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का (60) वर्ष के पश्चात न रहना 

अनुच्छेद 335 :- सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों  एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे 

अनुच्छेद 338 :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

अनुच्छेद 339(1) :- राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति

पांचवी अनुसूची :- अनुसूचित क्षेत्रों में एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध

जनजातीय विकास कल्याण संबंधी प्रावधान 

अनुसूचित जनजातियों के विकास (कल्याण) से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 एक एवं 340 दो में दिए गए हैं 

अनुच्छेद 275(1) :-  कुछ राज्यों को संघ से अनुदान 

अनुच्छेद 339(2) :-  दो  केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने का निर्देश



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