Tuesday, March 9, 2021
Jharkhand Gk Question Answer Class-27
Monday, March 8, 2021
Jharkhand Gk Question Answer Class-26
Jharkhand Gk Question Answer Class-26
Jharkhand Gk Question Answer Class-25
Jharkhand Gk Question Answer Class-25
Sunday, March 7, 2021
Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015 (झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट, 2015)
झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट, 2015
(Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015)
➤उद्देश्य
➤औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना।
➤विभिन्न अनुज्ञप्तियों , तथा अनुमतियों तथा स्वीकृतियों को त्वरित एवं समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना।
➤नए निवेशों को सुगम एवं सरल बनाकर राज्य में निवेशोनुकूल माहौल तैयार करना।
➤विनियामक ढांचे को सरल बनाना।
➤अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
➤अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
➤इस निकाय के अन्य सदस्य उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री तथा मुख्य सचिव होंगे।
➤उद्योग सचिव इस निकाय के सदस्य सचिव होंगे।
➤शासी निकाय का मुख्य कार्य सिंगल विंडो मंजूरी एवं उद्योग सरलीकरण हेतु राजनीति दिशा -निर्देश तय करना होगा।
➤अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य उद्योग सरलीकरण एवं एकल खिड़की मंजूरी हेतु एकल खिड़की मंजूरी समिति, एजेंसी, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी एवं जिला कार्यकारिणी समिति के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करना होगा।
➤उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य किसी उद्यम स्थापना या उसके संचालन की शुरुआत हेतु मंजूरी प्रदान करना होगा।
➤अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य नियमित रूप से जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कामकाज का अनुश्रवन, पर्यर्वेक्षण एवं समीक्षा करना होगा।
➤जिला स्तरीय नोडल एजेंसी जिले में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगी। यह उद्यमियों को विविध मंजूरियों हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
Saturday, March 6, 2021
Jharkhand Film Niti-2015 (झारखंड फिल्म नीति-2015)
झारखंड फिल्म नीति-2015
Jharkhand Film Niti-2015
➤इस नीति के तहत राज्य में झारखंड फिल्म विकास निगम एवं राज-स्तरीय फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया है।
➤राज्य में 'राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान' के रूप में संगीत नाट्य अकादमी का विकास प्रस्तावित है।
➤इस संस्था द्वारा राज्य में झारखंडी लोक संस्कृति पर आधारित फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
➤राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण किया तथा जाएगा तथा इसके लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
➤साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण हेतु औद्योगिक दरों पर सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराया जाएगा।
➤राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित अधिसंरचना के निर्माण हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया
जाएगा।
➤फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा।
➤राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रथम वर्ष में 100%द्वितीय व तृतीय वर्ष में 75% तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
➤राज्य में छोटे सिनेमाघरों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ बंद सिनेमाघरों को पुनः शुरू किया जाएगा।
➤सौर ऊर्जा संचालित सिनेमाघरों को कुछ निवेश की राशि के 50% के बराबर अनुदान दिया जाएगा।
➤राज्य के सिनेमाघरों द्वारा मनोरंजन कर के अतिरिक्त प्रति टिकट ₹6 तथा ₹3 का उपयोग एयर- कंडीशनर और अन्य सुविधाओं हेतु किया जा सकेगा।
➤राज्य में जिन फिल्मों की शूटिंग 50% हुई है, उन्हें 6 माह हेतु मनोरंजन कर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
➤इसी प्रकार राज्य में 75% शूटिंग की गई फिल्मों को छह माह हेतु मनोरंजन कर में 75% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
➤सिनेमाघरों में कैपिटव पावर प्लांट जरनेटर की स्थापना हेतु 3 वर्षों तक विद्युत कर में छूट प्रदान की जाएगी
➤राज्य में 75% निर्मित फिल्मों हेतु वित्तपोषण का प्रावधान इस नीति में किया गया है।
➤इस हेतु फिल्म विकास निधि का गठन किया गया है। इस निधि हेतु फिल्म टिकट पर ₹2 की अधिभार का प्रावधान किया गया है।
➤राज्य की क्षेत्रीय भाषा में निर्मित फिल्मों को 50% तथा हिंदी व अन्य भाषाओं की क्षेत्रीय फिल्मों को 25% तक अनुदान देने का प्रावधान इस नीति में किया गया है इसके लिए ₹10 करोड़ रूपये वार्षिक अनुदान की राशि का निर्धारण किया गया है।
➤राज्य में पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को ₹50 लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
➤राज्य में फिल्मोत्सव का आयोजन, पुरस्कारों का आयोजन, फिल्म सोसाइटी को मजबूती आदि के द्वारा जनसाधारण की फिल्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास किया जाएगा।
Jharkhand Audyogik Park Niti-2015 (झारखंड औद्योगिक पार्क नीति-2015)
झारखंड औद्योगिक पार्क नीति-2015
Jharkhand Audyogik Park Niti-2015
➤यह नीति अधिसूचना जारी करने के तारीख से अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी।
➤इस नीति में प्रावधान किया गया है कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट-1908 की धारा-49 के तहत औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु उपायुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।
➤इस नीति के तहत राज्य में निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्यम एवं निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका निर्माण 50 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसमें कम से कम 15 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
➤निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम (पीपीपी) में विशिष्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कम से कम 10 एकड़ भूमि तथा 5 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किया जाना अनिवार्य है।
➤निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था स्वयं निजी क्षेत्र द्वारा की जाएगी परंतु यदि सरकार के पास की भूमि उपलब्ध है, तो सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु निर्धारित कुल भूमि का अधिकतम 35% आवंटित किया जा सकता है।
➤इस भूमि का आवंटन कम से कम 30 वर्षों के लिए किया जाएगा।
➤निजी औद्योगिक पार्क हेतु आवंटित कुल भूमि का 60% औद्योगिक इकाइयों हेतु तथा 40% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना हेतु आरक्षित होगा।
➤कुल आवंटित भूमि का 40% आधारभूत संरचना या हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।
➤निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
➤निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का इसी प्रकार विशिष्ट औद्योगिक पार्क हेतु कुल परियोजना लागत का 50% अथवा अधिकतम 7 करोड रूपये वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
➤औद्योगिक पार्क हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि 10 वर्ष की होगी जिसका 5 वर्ष पर नवीकरण किया जाएगा।
➤निजी औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किए जाने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में औद्योगिक पार्क का निर्माण नहीं किए जाने पर अथवा नियमों को तोड़ने पर राज्य सरकार मंत्री परिषद की मंजूरी से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
Friday, March 5, 2021
Jharkhand Mady Nished Niti-2016 (झारखंड मद्य निषेध नीति-2016)
Jharkhand Mady Nished Niti-2016
➤शराब की सभी बोतलों पर अनिवार्य रूप से यह अंकित किया जायेगा कि 'मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'।
➤21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
➤राज्य में शराब के प्रचार व प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
➤राज्य में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले अनुसूचित ग्राम पंचायतों में शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
➤राज्य में पचवई की दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जाएगी तथा इसकी खुदरा बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है केवल जनजातीय त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रम के अवसरों पर सीमित मात्रा में पचवई का निर्माण करना व उसे रखने की छूट होगी।
➤15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, रामनवमी, दशहरा, होली, ईद व मुहर्रम पर्व के अवसर पर राज्य में शुष्क दिवस घोषित है तथा इस दिन शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी।